Follow Us:

हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीएसई सरकारी स्कूलों में 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई

➤ हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीएसई सरकारी स्कूलों में 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाई

➤ शिक्षा विभाग को 10 दिनों के भीतर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश

➤ चयनित शिक्षकों को पांच वर्ष के लिए नियुक्ति, मिलेगा 30 हजार रुपये मासिक मानदेय


शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है। न्यायालय ने पहले जारी स्थगन आदेश को वापस लेते हुए शिक्षा विभाग को भर्ती विज्ञापन के अनुसार पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।

महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने बताया कि भर्ती विज्ञापन में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए एमए इंग्लिश में 50 प्रतिशत अंक, स्नातक और बीएड में अंग्रेजी विषय अनिवार्य रखा गया था। हालांकि भर्ती परीक्षा के बाद सरकार की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें तीन वर्ष तक स्नातक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को भी पात्र माना गया।

इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार भर्ती विज्ञापन जारी होने और आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में मूल विज्ञापन के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगले 10 दिनों के भीतर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए।

गौरतलब है कि 15 जून को हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इन नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जारी नियुक्ति आदेश भी वापस ले लिए थे। अब अदालत के नए आदेश के बाद नियुक्तियों को फिर से हरी झंडी मिल गई है।

उधर, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भी हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में 15 जून को जारी नियुक्ति आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही 16 जून का पूर्व आदेश वापस ले लिया गया है।

निदेशालय ने कहा है कि पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी जांच में अयोग्य पाया जाता है तो उसके नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में कार्यभार ग्रहण करने से कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।

राज्य चयन आयोग की सिफारिश पर चयनित इन शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न सीबीएसई संबद्ध उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयों में पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए तैनात किया जाएगा। उन्हें 30 हजार रुपये प्रतिमाह समेकित मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए देय होगा।